Budget 2024 :- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया। सीतारमण ने पुरानी आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन नई टैक्स व्यवस्था के तहत मानक कटौती की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। नई टैक्स व्यवस्था में 3 लाख रुपये तक पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
इसे तीन से 7 लाख रुपये पर 5% कर दिया गया है। सात लाख से 10 लाख रुपये पर 10%, दस से 12 लाख रुपये पर 15%, 12 से 15 लाख रुपये पर 20% और 50 लाख तक पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि 1961 के आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई है। इसमें छह महीने का समय लगेगा। इसमें टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। दो-तिहाई लोगों ने नई टैक्स व्यवस्था को चुना है। उन्होंने यह भी कहा कि पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था को भी सरल किया जाएगा। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को टीडीएस छूट की भी घोषणा की गई।
मानक कटौती
मानक कटौती बढ़ाने से नौकरीपेशा लोगों और पेंशनरों को टैक्स बचत में मदद मिलेगी। पिछले पांच साल में पहली बार मानक कटौती में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले इसे 2019 के अंतरिम बजट में बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया था। पुरानी टैक्स व्यवस्था में अभी 50,000 रुपये की मानक कटौती है। इसका लाभ वेतनभोगी लोगों और पेंशनरों को मिलता है।
आयकर दरें
- 0 से 3 लाख रुपये: 0%
- 3,00,001 से 7,00,000 रुपये: 5%
- 7,00,001 से 10,00,000 रुपये: 10%
- 10,00,001 से 12,00,000 रुपये: 15%
- 12,00,001 से 15,00,000 रुपये: 20%
- 15,00,000 रुपये से अधिक: 30%