बिज़नेस शुरू करने का सुनहरा मौका! सरकार दे रही 20% सब्सिडी के साथ 10 लाख तक का लोन
बिज़नेस शुरू करने का सुनहरा मौका! सरकार दे रही 20% सब्सिडी के साथ 10 लाख तक का लोन, जाने आवेदन प्रक्रिया , प्रधानमंत्री रोजगार योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। यह योजना युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है।
प्रधान मंत्री रोजगार योजना क्या है?
प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरई) योजना शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को सहायक प्रदान करना है। यह उद्योग सेवाओं और व्यापार मार्गों के माध्यम से स्वयं रोजगार उद्यमों की स्थापना से संबंधित है। इस योजना का मकसद, पारंपरिक कारीगरों, ग्रामीण और शहरी बेरोज़गार युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर देना है.
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ-
यह योजना अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों, पूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और महिलाओं के लिए 10 वर्ष की आयु छूट के साथ, 18-35 वर्ष के सभी शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए है। इस योजना में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए 22.5% आरक्षण और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% की योजना है।
कृषि और संबद्ध गतिविधियों सहित सभी आर्थिक रूप से व्यवहार्य गतिविधियां, लेकिन फसल को बढ़ाने, खाद की खरीद आदि जैसे प्रत्यक्ष कृषि संचालन को छोड़कर इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं।
इस योजना के तहत क्या गतिविधियां शामिल हैं?
कृषि और संबद्ध गतिविधियों सहित सभी आर्थिक रूप से व्यवहार्य गतिविधियां, प्रत्यक्ष कृषि संचालन जैसे फसल को बढ़ाने, खाद की खरीद इत्यादि को छोड़कर।
कितनी ऋण राशि दी जाती है?
- व्यापार क्षेत्र के लिए 1.00 लाख रुपये,
- अन्य गतिविधियों के लिए 2.00 लाख रुपये
- संयुक्त उद्यम के लिए 10.00 लाख।
कितनी सब्सिडी और मार्जिन पैसे?
सब्सिडी परियोजना लागत का 15% अधिकतम रु। के अधीन है। 7,500 प्रति एंटरप्रेनर। परियोजना लागत के 20% के बराबर सब्सिडी और मार्जिन धन की कुल राशि बनाने के लिए बैंकों को परियोजना लागत के 5% से 16.25% के बीच उद्यमी से मार्जिन पैसा लेने की अनुमति दी जाएगी।बैंक के ब्याज की सामान्य दर चार्ज की जाती है। ऋण राशि का पुनर्भुगतान 3 से 7 साल तक भिन्न होता है।
क्या कोई प्रशिक्षण या कोई अन्य सहायता होगी?
हाँ, प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण खर्च और परिचालन व्यय प्रति मामले 2,000 / – के भीतर कवर किया जाएगा।
आवेदन कहाँ करें?
आपको अपने क्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर ओ / ओ पर आवेदन करना होगा।
किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?
- सभी सम्मान में एप्लायंस फॉर्म पूरा हुआ।
- संबंधित जिले में निवास का सबूत (मतदाता आई-कार्ड / राशन कार्ड)
- जन्मतिथि का जन्म (जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र)।
- शिक्षा योग्यता का सबूत।
- प्रशिक्षण पूरा हो गया, यदि कोई हो,परिवार आय प्रमाण पत्र।
- आवेदक जाति प्रमाण पत्र
प्रतिक्रिया समय क्या है?
आवेदन प्राप्त करने के 2 सप्ताह के भीतर स्वीकार्य आवेदकों का एक साक्षात्कार आयोजित किया जाता है। साक्षात्कार का परिणाम उसी दिन घोषित किया जाता है।
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